TAN Full Form in Hindi, TAN का Full Form क्या है, TAN क्या होता है, टैन क्या है, TAN का पूरा नाम और हिंदी में क्या अर्थ होता है, ऐसे सभी सवालो के जबाब आपको इस Post में मिल जायेंगे.
TAN की फुल फॉर्म Tax Deduction and Collection Account Number होती है. इसको हिंदी में कर कटौती और संग्रह खाता संख्या कहते है. यह भारत के आयकर विभाग द्वारा उन व्यक्तियों और फर्मों को जारी किया जाता है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए भुगतानों पर Tax में कटौती या भुगतान करना आवश्यक है. आयकर विभाग की धारा 203 ए के तहत, यह प्रदान करना अनिवार्य है सभी TDS रिटर्न में TAN और टैक्स का भुगतान करते समय चुनौती TAN को भी Pan Card की ही जगह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. सभी लोग TDS का रिटर्न TDS भुगतान और किसी भी तरह के TDS से संबंधित जानकारी को आयकर विभाग से हासिल कर सकते है.
आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के अनुभाग 203 A में Mentioned किया गया है की वो सभी व्यक्ति जो TDS का भुगतान कर रहे है उन्हें TAN Number रखना अनिवार्य है. TAN Number आयकर विभाग के माध्यम से 10 अंकों की Alphanumeric Number जैसे कि RGST02433K दिया जाता है. अगर वो ऐसा नही करते है तो आयकर विभाग के द्वारा उन्हें 10000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही उनको किसी भी Bank के द्वारा TDS का भुगतान नहीं करना होगा ऐसे सभी लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ेगा .
TAN खाता संख्या है जिसका उपयोग Tax का भुगतान करने के लिए किया जाता है, बिना TAN के आप Tax का भुगतान नहीं कर सकते. Tax राशि प्राप्त करने पर आयकर विभाग राशि की पुष्टि करता है और यदि करदाता ने गलती से अतिरिक्त Tax जमा किया है तो अतिरिक्त Tax वापस उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा.
TAN उन सभी के लिए आवश्यक बन जाता है जो अपनी आमदनी के स्त्रोत पर Tax का भुगतान करते है ये उन सभी के लिए जरुरी है जो कि Income Tax Return में कटौती कर दावा करने के लिए भुगतान करते है. इसके लिए आवेदन करने के लिए किसी भी तरह के Document की आवश्यकता नही पड़ती है.
TAN Number को पाने के लिए Offline या Online दोनो तरीको का उपयोग किया जा सकता है. इसके आवेदन के लिए 62 रुपए का भुगतान Credit Card, Demand Draft और या Cheque के साथ Net Banking के माध्यम से किया जा सकता है.
अगर इसका भुगतान Debit Card और Credit Card और या Net Banking के मध्य से किया गया है तो Cheque या Demand Draft के साथ अपने दस्तख़त सहित National Securities Depository Limited (NSDL) में तीसरी मंजिल पुणे - 411045 के पते पर भेज सकते है या जा कर जमा कर सकते है.