NOTA Meaning in Hindi



NOTA Meaning in Hindi

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NOTA का हिंदी मीनिंग; नोटा ही होता है, आइये अब इसके बारे में अन्य सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं.

NOTA की हिंदी में परिभाषा और अर्थ, NOTA का मतलब Naan of the hour यानी इनमें से कोई नहीं है. अब चुनाव में आपके पास एक और विकल्प होता है. कि आप 'इनमें से कोई नहीं' का Button press कर सकते हैं. NOTA एक विकल्प है और इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे Candidate में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है.

NOTA Definition in Hindi

'NOTA' या '' उपरोक्त में से कोई नहीं '' भारतीय मतदाताओं को चुनाव में प्रदान किया जाने वाला एक मतपत्र है. NOTA के माध्यम से, एक नागरिक को चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का अधिकार प्राप्त है.

NOTA ’विकल्प का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं को सक्षम करना है जो अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना अस्वीकार करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं.

NOTA का अर्थ है "उपरोक्त में से कोई नहीं" विकल्प, जो मतदाता को आधिकारिक रूप से सभी उम्मीदवारों के लिए अस्वीकृति का एक वोट दर्ज करने में सक्षम बनाता है. यदि कोई मतदाता NOTA को दबाता है तो यह इंगित करता है कि मतदाता ने किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए नहीं चुना है.

27 सितंबर 2013 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनावों में "उपरोक्त में से कोई भी नहीं" वोट दर्ज करने का अधिकार लागू होना चाहिए, जबकि चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उसी के लिए एक बटन प्रदान करने का आदेश देना चाहिए.

मतदाताओं को NOTA के प्रयोग की अनुमति देने के लिए ECI ने I उपरोक्त में से कोई नहीं ’विकल्प के लिए एक विशेष प्रतीक पेश किया. यह प्रतीक सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर अंतिम पैनल में दिखाई देता है.

EVM की शुरुआत से पहले, जब मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से किया गया था, तो उस समय मतदाताओं के पास किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ बिना किसी मतपत्र के मतदान करने का विकल्प था. इस प्रकार सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया. इस वोट को NOTA के रूप में गिना गया. एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के पास वोटिंग बूथ पर फॉर्म 49-ओ दाखिल करने का विकल्प था, लेकिन इसने मतपत्र की गोपनीयता से समझौता कर लिया.

NOTA In Hindi

भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार December सन 2013 के विधानसभा चुनावों में Electronic voting machine(EVM) में इनमें से कोई नहीं (None of the above, or NOTA) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.

आपकी जानकारी के लिए बता दे की वोटों की गिनती की समय NOTA पर डाले गए वोट को भी गिना जाता है. NOTA में कितने लोगों ने vote किया, इसका भी आंकलन किया जाता है. आपको पता होना चाहिए की EVM machine में NONE OF THE ABOVE यानी NOTA का बटन गुलाबी रंग का होता है.

NOTA उन लोगों के लिए है जो चुनाव में खड़े किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि यह उन सभी को अभी भी चुनावों में बदलकर और अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देता है.

जनवरी 2014 में, भारत के चुनाव आयोग ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि NOTA के प्रावधानों को राज्यसभा चुनावों में भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रावधान 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में उपलब्ध कराया गया था.

NOTA विकल्प का इस्तेमाल पहली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में चार राज्यों - छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में किया गया था. राज्य के चुनावों में 15 लाख से अधिक लोगों ने विकल्प का इस्तेमाल किया.

EVM में NOTA का विकल्प उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे दिया गया है. इससे पहले, एक नकारात्मक मतदान करने के लिए, मतदान केंद्र पर एक मतदाता को पीठासीन अधिकारी को सूचित करना पड़ता था. अब मतदाता को सिर्फ EVM पर NOTA का विकल्प दबाना है.

राज्य सभा चुनावों में NOTA की क्या भूमिका है?

राज्यसभा चुनावों में, विधायकों को बैलेट बॉक्स में डालने से पहले एक अधिकृत एजेंट को अपना बैलेट पेपर दिखाना होता है.

यदि कोई विधायक NOTA विकल्प का उपयोग करता है, तो वोट अवैध रूप से प्रदान किया जाता है. पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है

पार्टी उसे निष्कासित भी कर सकती है लेकिन उस समय वह विधायक बने रह सकते है और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका वोट अवैध नहीं हो सकता.

NOTA से पहले ऐसा ही प्रावधान क्या था?

NOTA के अस्तित्व में आने से पहले, धारा 49 (O) थी.

चुनाव नियम, 1961 की धारा 49 (O) के तहत, एक मतदाता फॉर्म 17A में अपने चुनावी क्रम संख्या में प्रवेश कर सकता है, और एक नकारात्मक वोट डाल सकता है. पीठासीन अधिकारी फिर से एक टिप्पणी डालते हैं, और इसे मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित करवाते हैं. यह धोखाधड़ी या वोटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया था.

इस प्रावधान को एससी ने असंवैधानिक माना क्योंकि इसने मतदाता की पहचान की रक्षा नहीं की.

NOTA के तहत, अधिकारी कारण का पता नहीं लगा सकते हैं और मतदाता की पहचान भी सुरक्षित है.